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UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. दरअसल, COVID मामलों में वृद्धि के कारण सुप्रीम कोर्ट UPSC की परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. UPSC के वकील ने अदालत को बताया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होनी थी और इसे 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था और आगे कोई स्थगन संभव नहीं है.